आज दोपहर 1 बजे होंगे स्थायी समिति में एक रिक्त पद के लिए चुनाव



आज दोपहर 1 बजे होंगे स्थायी समिति में एक रिक्त पद के लिए चुनाव
- आयुक्त कार्यालय से देर रात जारी हुआ आदेश

Mcd Live News नई दिल्ली 

आज शुक्रवार, दोपहर 1 बजे दिल्ली नगर निगम की स्थायी समिति में एक रिक्त पद के लिए चुनाव प्रक्रिया शुरू होगी। निगम आयुक्त कार्यालय से देर रात जारी आदेश के अनुसार पूरी चुनाव प्रक्रिया की विधिवत वीडियोग्राफी की जा सकती है। वेबकास्टिंग की व्यवस्था की जा सकती है। मतपत्र की गोपनीयता के लिए मतदान हॉल के अंदर मोबाइल फोन और इलेक्ट्रॉनिक गैजेट की अनुमति नहीं दी जाएगी। निष्पक्ष और शांतिपूर्ण चुनाव कराने के लिए अन्य सभी सामान्य व्यवस्थाएं की जा सकती हैं।

आदेश में कहा गया है कि निगम द्वारा स्थायी समिति में एकमात्र रिक्ति के लिए चुनाव 26/09/2024 को दोपहर 2:00 बजे निर्धारित किया गया था, उक्त चुनाव नहीं कराया गया था और बैठक को महापौर द्वारा 5 अक्टूबर, 2024 तक स्थगित कर दिया गया था, इस आधार पर कि पार्षदों को मतदान हॉल/मतदान बूथ के अंदर मोबाइल फोन ले जाने की अनुमति दी जानी चाहिए। जबकि, चुनाव के संबंध में कार्यवाही के बारे में एक रिपोर्ट उपराज्यपाल के समक्ष रखी गई थी और  उपराज्यपाल ने आदेश दिया था कि चुनाव कराने की व्यवस्था की जाए और चुनाव के संचालन के बारे में 10:00 बजे (26/09/2024) तक एक रिपोर्ट मांगी गई थी। 

उपराज्यपाल ने चुनाव कराने के निर्देश पारित करते हुए यह भी निर्देश दिया था कि यदि महापौर उपलब्ध नहीं हैं या बैठक की अध्यक्षता करने से इनकार करते हैं, तो उप महापौर से ऐसा करने का अनुरोध किया जा सकता है और यदि दोनों अनिच्छुक या अनुपलब्ध हैं, तो वरिष्ठता के क्रम में सबसे वरिष्ठ सदस्य से कार्य का निर्वहन करने का अनुरोध किया जा सकता है। इसके बाद महापौर, उप महापौर तथा वरिष्ठतम सदस्य ( मुकेश गोयल, पार्षद) से अनुरोध किया गया कि वे उपराज्यपाल के निर्देशानुसार चुनाव कराने के लिए कार्यवाही करें।
जबकि महापौर ने उत्तर दिया कि चुनाव 5 अक्टूबर, 2024 को ही कराया जाए तथा उस तिथि से पहले कराया गया कोई भी चुनाव अवैध तथा असंवैधानिक होगा तथा परिणाम प्रारंभ से ही अमान्य होगा। जबकि उप महापौर तथा वरिष्ठतम सदस्य ने इस मामले पर कोई प्रतिक्रिया नहीं दी, मामला उपराज्यपाल के समक्ष उनके निर्देशानुसार पुनः रखा गया था, जिसमें अन्य बातों के साथ-साथ यह तथ्य उजागर किया गया था कि स्थायी समिति नगर निगम के कार्यों के निर्वहन के लिए एक प्रमुख निकाय है और पिछले लगभग 21 महीनों से इसका गठन न होने से निकाय मामलों से संबंधित महत्वपूर्ण मामलों में निर्णय लेने में बाधा उत्पन्न हुई है।

अब, इसलिए व्यापक जनहित में और नगर निकाय की लोकतांत्रिक भावना को बनाए रखने के लिए और भारत सरकार के गृह मंत्रालय की अधिसूचना संख्या एसओ 3159 दिनांक 19.10.1966 के साथ डीएमसी अधिनियम, 1957 की धारा 487 के तहत प्रदत्त शक्ति का प्रयोग करते हुए, उपराज्यपाल ने निर्देश दिया है कि उपरोक्त चुनाव 27/09/2024 को दोपहर 1:00 बजे आयोजित किए जाएं। 

आदेश में लिखा है कि इसके अलावा,  उपराज्यपाल ने यह भी निर्देश दिया है कि  जितेंद्र यादव, अपर आयुक्त उक्त चुनाव (केवल चुनाव कराने के उद्देश्य से) कराने के उद्देश्य से निगम की बैठक की अध्यक्षता करेंगे तथा इस उद्देश्य के लिए रिटर्निंग अधिकारी के रूप में कार्य करेंगे। 


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