निगम पार्षदों को भी मिले सीजीएचएस की दरों पर इलाज की सुविधा : डॉ अमित नागपाल
- सीजीएचएस रेट पर पार्षदों को अस्पताल में सुविधा देने का प्रस्ताव रखा
- भाजपा के पीतमपुरा से पार्षद डॉ अमित नागपाल ने नियम के तहत सोमवार को इस प्रस्ताव को रखा
- पार्षद इस समय निगम द्वारा कोई वित्तीय प्रतिपूर्ति की मांग नहीं कर रहे हैं
नई दिल्ली MCD LIVE NEWS
दिल्ली नगर निगम के पार्षदों और उनके परिवार को सीजीएचएस रेट पर अस्पतालों में इलाज की सुविधा उपलब्ध कराने के लिए भाजपा के पीतमपुरा से पार्षद डॉ अमित नागपाल ने निगम सचिव को प्रस्ताव प्रस्तुत किया है। भाजपा के पीतमपुरा से पार्षद डॉ अमित नागपाल ने नियम के तहत सोमवार को इस प्रस्ताव को रखा। प्रस्ताव के संबंध में डॉ अमित ने कहा कि निगम कर्मचारियों को सरकार की तरफ से यह सुविधा दी जाती है कि वे अपने निजी अस्पताल और लैब में सीजीएचएस रेट पर इलाज करवा सकते हैं। लेकिन निगम पार्षदों को इस प्रकार की कोई सुविधा उपलब्ध नहीं है। पार्षदों को भी यह सुविधा प्रदान की जाए। इस प्रस्ताव पर विचार किया जाए। इस संबंध निगम आयुक्त की तरफ से पार्षदों के लिए आदेश तुरंत जारी किया जाए। जिससे सभी पार्षदों को स्थायी रूप से यह सुविधा प्रदान की जा सके।
बता दें कि डॉ अमित ने प्रस्ताव में बताया है कि चूंकि यह प्रस्ताव दिल्ली नगर निगम में कार्यरत निगम पार्षदों के स्वास्थ्य संबंधी सुविधाओं के बारे में प्रस्तुत किया जाता है। जैसा कि हम सभी जानते हैं, निगम के कर्मचारी और निगम पार्षद दोनों ही जनता के सेवक के रूप में कार्य करते हैं और जनता की समस्याओं के समाधान के लिए तत्पर रहते हैं। निगम कर्मचारियों को सरकार द्वारा यह सुविधा दी जाती है कि वे अपने इलाज हेतु प्राइवेट अस्पतालों और लैब में सीजीएचएस की दरों पर इलाज करवा सकते हैं, और उनकी खर्चा की प्रतिपूर्ति भी विभाग द्वारा की जाती है। लेकिन निगम पार्षदों के लिए इस प्रकार की कोई सुविधा उपलब्ध नहीं है, जबकि ये भी अपनी सेवाएं पूरी निष्ठा से निगम और जनता के लिए प्रदान करते हैं।
डॉ नागपाल ने बताया कि निगम पार्षद इस समय निगम द्वारा कोई वित्तीय प्रतिपूर्ति की मांग नहीं कर रहे हैं, बल्कि उनका उद्देश्य सिर्फ यह है कि वे प्राइवेट अस्पतालों और लैब में अपना एव अपने परिवार का सीजीएचएस की दरों पर इलाज करवा सकें या लैब टेस्ट करा सकें। आप के द्वारा निगम पार्षदों को यह सुविधा प्रदान की जाए, ताकि ये और उनके परिवार के सदस्य इस तरह की सुविधाओं का लाभ उठा सकें। यह सुविधा निगम पर कोई वित्तीय भार नहीं डालेगी, क्योंकि इसमें कोई प्रतिपूर्ति का प्रावधान नहीं है।
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