सुप्रीम कोर्ट की कड़ी चोट: "क्या डॉग लवर्स उन मासूमों को वापस ला सकते हैं, जिनकी जान गई?"


सुप्रीम कोर्ट की कड़ी चोट: "क्या डॉग लवर्स उन मासूमों को वापस ला सकते हैं, जिनकी जान गई?"

- दिल्ली-एनसीआर में 6 हफ्ते में हटेंगे 5,000 आवारा कुत्ते
- कोर्ट ने दी सख्त चेतावनी—बाधा डालने वालों पर होगी अवमानना की कार्रवाई

नई दिल्ली। MCD LIVE NEWS 

मासूम बच्चों की जान लेने वाली आवारा कुत्तों की घटनाओं पर सुप्रीम कोर्ट ने सोमवार को ऐसी सख्ती दिखाई, जो सीधे दिल और दिमाग को झकझोर देती है। अदालत ने तथाकथित "डॉग लवर्स" को कटघरे में खड़ा करते हुए तीखा सवाल दागा कि "क्या आप उन मासूम बच्चों को वापस ला सकते हैं, जिनकी जान कुत्तों के हमले से गई? क्या आपका प्रेम इंसान की जान से ऊपर है?" दिल्ली-एनसीआर में बढ़ते कुत्ता हमलों को देखते हुए कोर्ट ने सभी नगर निकायों और प्रशासनिक विभागों को आदेश दिया है कि अगले 6 हफ्तों में कम से कम 5,000 आवारा कुत्तों को पकड़कर सुरक्षित डॉग शेल्टर होम में रखा जाए।

कोर्ट ने साफ चेताया कि अगर कोई व्यक्ति या संगठन इस काम में बाधा डालता है, तो यह कोर्ट की अवमानना मानी जाएगी और उसके खिलाफ कड़ी कानूनी कार्रवाई होगी।


यह मुद्दा सिर्फ पशु प्रेम का नहीं, बल्कि समाज और बच्चों की सुरक्षा का है। एक मासूम की चीख, एक मां की गोद का खालीपन—इनका कोई मुआवजा नहीं। सुप्रीम कोर्ट का यह आदेश सिर्फ कानून नहीं, बल्कि उन मासूमों के लिए न्याय की पहली सीढ़ी है, जिनकी जानें लापरवाही और अंधे प्रेम की भेंट चढ़ गईं।



Comments