एमसीडी उपचुनावः 48 घंटे तक चुनावी प्रचार पर पूर्ण प्रतिबंध : डॉ विजय देव


एमसीडी उपचुनावः 48 घंटे तक चुनावी प्रचार पर पूर्ण प्रतिबंध : डॉ विजय देव

- कोई सर्वे या ओपिनियन पोल नहीं होगा जारी

 नई दिल्ली

दिल्ली राज्य चुनाव आयोग ने 12 वार्डों में होने वाले एमसीडी उपचुनाव से पहले कड़ा फैसला लेते हुए 48 घंटे तक किसी भी प्रकार की चुनावी सामग्री, प्रचार, ओपिनियन पोल या सर्वे परिणामों के प्रसारण पर रोक लगा दी है। राज्य निर्वाचन आयुक्त डॉ. विजय देव द्वारा शुक्रवार को जारी आदेश के अनुसार यह प्रतिबंध 28 नवंबर 2025 को शाम 5ः30 बजे से शुरू होकर 30 नवंबर 2025 को शाम 5ः30 बजे तक प्रभावी रहेगा।
      राज्य निर्वाचन आयुक्त डॉ. विजय देव द्वारा जारी आदेश में कहा गया है कि 30 नवंबर 2025 को सुबह 7ः30 बजे से शाम 5ः30 बजे तक मतदान संपन्न होगा। ऐसे में मतदान से 48 घंटे पहले ‘साइलेंस पीरियड’ लागू करना आवश्यक है, ताकि मतदाता शांतिपूर्ण माहौल में अपने मताधिकार के बारे में विचार कर सकें।
    आयोग ने यह भी स्पष्ट किया है कि इस अवधि के दौरान किसी भी प्रकार की चुनावी सामग्री-चाहे वह इलेक्ट्रॉनिक मीडिया, डिजिटल प्लेटफॉर्म, सोशल मीडिया, प्रिंट या अन्य किसी माध्यम में हो का प्रकाशन या प्रसारण पूरी तरह प्रतिबंधित रहेगा। ओपिनियन पोल और एग्जिट पोल जैसे किसी भी सर्वे के परिणाम दिखाने पर भी रोक रहेगी।
     आदेश में बताया गया है कि यह कार्रवाई मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट और संबंधित प्रतिनिधित्व अधिनियम के प्रावधानों के अनुरूप है, जिसके तहत मतदान से 48 घंटे पहले प्रचार-प्रसार और किसी भी प्रभावी सामग्री का प्रसारण निषिद्ध है। राज्य निर्वाचन आयोग ने सभी राजनीतिक दलों, उम्मीदवारों और मीडिया संस्थानों से आदेश का सख्ती से पालन करने की अपील की है।

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